Tuesday, December 29, 2020

जागो ग्राहक जागो

 जागो ग्राहक जागो*

राष्ट्रीय जागरूक उपभोक्ता समिति
उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती है की हाल ही में *समित्ति को जानकारी प्राप्त हुई है *की सभी गैस संचालक उपभोक्ताओ से mandatory inspaction के नाम पर 200 rs की वसूली प्रती वर्ष कर rahay हे। यह अवेध हे। जबकी नियमानुसार (1)बर्नर(एक चूल्हा)हे तो 100रूपए टैक्स 18 रूपए टोटल 118 रूपए
दो बर्नर (दो चूल्हा ) हे तो ₹150 प्लस जीएसटी 27.50.पैसे टोटल मिलाकर ₹177.50 पैसे है यह पैसा गैस मेंडेटरी इन्सपेक्शन के नाम पर गैस एजेंसी संचालक ले* सकता है*
पर इसका भी प्रति 3 साल में एक बार का नियम है (हर साल नहीं) पर इसके लिए गैस एजेंसी संचालक लिखित में गैस कंपनी का लेटर उपभोक्ता को दिखाना होगा एवं मैकेनिक का आधार कार्ड एवं आईडी कार्ड यह सब करने वाले के पास में होना चाहिए तब जाकर चार्ज ले सकता हैऔर उसकी भी रशीद उपभोक्ता को एजेंसी संचालक से प्राप्त कर सकता है अगर ऐसा नहीं होता है तो उपभोक्ता जिला आपूर्ति नियंत्रक महोदय कलेक्टर कार्यालय एवं संबंधित गैस कंपनी जैसे इंडियन ऑयल ,एच.पी., बीपीसीएल इनके मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं *एव राष्ट्रीय जागरूक उपभोक्ता समिति को भी शिकायत कर सकता है
राष्ट्रीय कार्यालय 207 बंशी ट्रेड सेन्टर 9425092385,9329245351
राजस्थान प्रदेश कर्यालय
कोतवाली बाजार भरतपुर
प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खंडेलवाल
7339716078
प्रदेश कार्यालय 0731-4996767
इंदौर जिला अध्यक्ष
कविता जी 89828916578*