Wednesday, May 15, 2019

*वोट का अधिकार प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च अधिकार है

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गलत प्रकार से मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर मतदाता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु ग्राहक पंचायत आगे आयी । संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी किया गया ।
रतलाम निवासी एडवोकेट विवेक उपाध्याय का नाम निर्वाचन सूची में से निर्वाचन विभाग रतलाम द्वारा गलत प्रकार से काट दिया गया । जिसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम को की गई । इनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम तो निर्वाचन सूची में है लेकिन उनका नाम काट दिया गया । जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र देकर निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने हेतु अनुरोध किया गया । विवेक जी उपाध्याय द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था ।
इस संबंध में ग्राहक पंचायत मालवा के प्रांत संगठन मंत्री प्रशांत ग्वालियरी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को संबंधित निर्वाचन अधिकारी पर कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया । साथ ही रतलाम जिले में गलत प्रकार से निर्वाचन सूची में से मतदाताओं के नाम काटे जाने पर जांच कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की । साथ ही तुरंत निर्वाचन सूची में नाम जोड़े जाने का निवेदन किया गया ।
विवेक जी उपाध्याय के अपने वोट डालने के संवैधानिक अधिकार से वंचित होने पर संबंधित अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही की सूचना दी गई ।
शिकायत पर रतलाम शहर के निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है ।
एक और प्रत्येक व्यक्ति का मतदान सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है और दूसरी हो मतदाताओं के नाम निर्वाचन सूची से काटा जाना निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही दिखाता है ।
गलत प्रकार से निर्वाचन सूची में से नाम काटे जाने पर नागरिक गण ग्राहक पंचायत को सूचना दे सकते हैं । संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु हम आपके साथ खड़े है ।
*वोट का अधिकार प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च अधिकार है*



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