Sunday, July 30, 2017

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2017 में अऋणी व डिफाल्टर कृषकों के फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2017 में अऋणी व डिफाल्टर कृषकों के फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है ।मध्यप्रदेश के  कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने कृषकों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए शीघ्र ही अपने फार्म पास की बैंक शाखा में जमा कराएं ताकि उनकी फसलों का बीमा योजना के तहत सुनिश्चित हो सकें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोयाबीन फसल के लिए प्रीमियम राशि 440 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा उड़द एवं मूंग के लिए क्रमशः 342 रूपए नियत है। भरे हुए फार्मो के साथ भू-अधिकार पुस्तिका की फोटो कॉपी, बोनी का प्रमाण पत्र संबंधित से प्राप्त कर पहचान पत्र के अंतर्गत आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में से कोई एक इसके अलावा बैंक खाता की पासबुक फोटो कॉपी उपलब्ध करानी होगी। तत्‍संबंध में अन्य जानकारी के लिए कृषि, राजस्व, पंचायत विभाग के स्थानीय कर्मचारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

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