PNB ने IT के नाम पर डबल TAX काट लिया, बैंक अध्यक्ष, MD, मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
संभल। पंजाब नेशनल बैंक ने एक एफडी की परिपक्वता पर आयकर के नाम पर दोगुना टैक्स काट लिया। ध्यान दिलाने पर भी वापस नहीं किया। अंतत: उपभोक्ता फोरम में मामला पहुंचा। फोरम ने उपभोक्ता को 2,15,152 रुपये वापस देने एवं पालन ना करने पर पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक दिल्ली तथा शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी का आदेश देते हुए वारंट जारी किये हैं। संभल जिले के गुन्नौर निवासी नवनीत यादव ने अपनी नाबालिग पुत्री के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से पंजाब नेशनल बैंक की गुन्नौर शाखा में 20,12,252 रुपए जमा करके एक मल्टी बेनिफिट डिपॉजिट स्कीम प्रमाणपत्र लिया। जिसमें परिपकवक्ता की तिथि 20 फरवरी 2014 अंकित की गयी।
परिपक्वता की अवधि पूरी होने पर 37,51,934 रुपए देने की बात अंकित की गई। बालिग होने पर नवनीत यादव की बेटी प्रियंका यादव ने परिपक्वता का अवधि पर जमा धनराशि ब्याज सहित मांगी तो पंजाब पीएनबी शाखा गुन्नौर ने मात्र 33,09,927 रुपए का ही भुगतान किया।
शेष 4.42 लाख रुपये का भुगतान 2 दिन के बाद करने का आश्वासन दिया लेकिन साल भर बैंक का चक्कर काटने के बाद भी बैंक प्रबंधक ने रकम वापस नहीं की। 2 वर्ष तक इंतजार करने के बाद प्रियंका यादव ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम संभल में वाद दायर किया। बैंक ने अपने जवाब में जमा धनराशि पर आयकर कटौती करने की बात कही लेकिन उपभोक्ता फोरम संभल ने 31 अगस्त 2016 को आदेश दिया कि आयकर कटौती मात्र 2,26,855 रुपए की की है। यह धनराशि 2,15,152 रुपए अदा नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण पीएनबी ने नहीं दिया।
अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के तर्कों से सहमत होते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया है कि 2,15,152 रुपए मय ब्याज ₹5000 क्षतिपूर्ति 2000 रु वाद व्यय सहित उपभोक्ता को दो माह के अंदर वापस करें लेकिन बैंक ने उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक एवं गुन्नौर शाखा के प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों में भी खलबली मची हुई है।
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