Friday, October 13, 2017

अवेध जीएसटी वसूली को लेकर ग्राहक रहे सतर्क , ऐसे करे शिकायत ।

अवेध जीएसटी वसूली को लेकर ग्राहक रहे सतर्क , ऐसे करे शिकायत ।
बाजार में इन दिनों बहुत से व्यापारियों /  रेस्टोरेंट संचालको द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिए बिना ही जीएसटी वसूला जा रहा है । साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि टैक्स फ्री हैं उनकी कीमतें भी जीएसटी का हवाला देकर बढ़ा दी गई है । इस संबंध में ग्राहकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ।
ऐसे व्यापारी या रेस्टोरेंट्स जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है वह GST नहीं वसूल सकते । यदि वसूला गया तो वह अवैध है।
यदि जीएसटी /कंपोजीशन स्कीम लागू नहीं हो तो उसका विवरण भी बिल पर स्पष्ट लिखने के निर्देश हैं । ग्राहक बिल पर GSTIN जरूर देखें । फल व सब्जियों को जीएसटी से छूट मिली हुई है । साथ ही बिना ब्रांड एवं खुले खाद्य पदार्थों पर भी कोई टैक्स नहीं है । ऐसी स्थिति में ऐसे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए जाने पर ग्राहक व्यापारी को दाम कम करने बाबत निवेदन करें । दाम कम नहीं किए जाने पर ग्राहक शिकायत करें । अधिकतम विक्रय मूल्य पर अथवा उससे अधिक पर GST वसुलना अवैध है ।
दुकानदारों को जीएसटी के पूर्व एवं जीएसटी के बाद टैक्स की स्थिति का तुलनात्मक चार्ट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं ।व्यापारी या रेस्टोरेंट द्वारा बिल पर लिखा गया जीएसटी नंबर फर्जी या असली है  यह जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखे


जीएसटी के संबंध में शिकायत होने पर ग्राहक जीएसटी सेवा केंद्र अथवा राज्य सरकार को भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।
शिकायत हेतु संपूर्ण भारतवर्ष के जीएसटी सेवा केंद्रों के संपर्क सूत्र हेतू निम्न लिंक पर क्लिक करे


या निम्न पर भी शिकायत दर्ज करा सकते है ।
Email - helpdesk@gst.gov.in
Phone - 01123370115
Twitter - @askGST_Goi
@finminindia

~ अ. भा. ग्राहक पंचायत 

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