लखनऊ। सरकार ने पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलाओं को भरण-पोषण और जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार हर माह तीन सौ रुपये पेंशन देती है। पात्र पेंशनार्थियों को फॉर्म भरने के बाद भी दस्तावेज की फोटो कॉपी लगानी पड़ती है, जिससे उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। विभाग की तरफ से विधवा पेंशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा इस सरकारी विेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर शुरू की गई है।
जिससे पात्र महिलाएं ऑनलाइन ही फॉर्म भरकर अपने दस्तावेजों को भी स्कैन कर फॉर्म भेज सकेंगे। इससे सीधे उनका आवेदन संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। विभाग पात्र महिलाओं को यह सुविधा देने के प्रयास कर रहा है।
लखनऊ जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में आठ किमी दूर फैजुल्लागंज की रहने वाली गुड़िया शुक्ला (36 वर्ष) बताती हैं, “मेरे पति की मृत्य 2013 में हुई थी। पति की मृत्यु के बाद योजना के लिए फॉर्म भरा था, फिर सारे कागजात की फोटो कॉपी भी जमा किया। फिर कुछ महीने पहले ही ऑनलाइन फार्म भी भरा, लेकिन अभी तक एक बार भी विधवा पेंशन नहीं मिल सकी। मैं जब-जब पता करने जाती हूं तो बार-बार ये कहा जाता है कि अपने कागजों की फोटो कॉपी जमा कर दो, यहां मिल नहीं रहा है।”
वहीं, कानपुर देहात जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर डाढ़ापुर गाँव की रहने वाली रामदेवी (40 वर्ष) बताती हैं, “विधवा पेंशन के लिए 10 बार फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पेंशन नहीं आई। प्रधान हर बार सब कागज जमा कराते हैं। जन सुविधा केंद्र में जाकर ऑनलाइन भी फार्म भरा, मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जब भी पता करने के लिए अधिकारी के पास जाते हैं तो हर बार मुझसे कागज ले लिए जाते हैं और वापस कर दिया जाता है।”
महिला कल्याण विभाग के राज्य परामर्शदाता पुनीत मिश्रा बाताते हैं, “विधवा महिलाओं पेंशन योजना के फार्म को ऑनलाइन कर दिया गया है। विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र महिलाओं के पास आधार कार्ड, बैंक एकाउंट नंबर, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी अनिवार्य कागज होने चाहिए।”
ऐसे मिलता है पेंशन का लाभ
पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए बीपीएल सूची में महिला का नाम होना चाहिए। सूची में नाम न होने पर महिला के पास बीपीएल या अंत्योदय योजना का कार्ड होना चाहिए। यदि राशन कार्ड या सूची में नाम न हो तो ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
इस तरह करें आवेदन
किसी भी जन सुविधा केंद्र या इंटरनेट के माध्यम से विभाग की वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आएगा। वहां से यदि आवेदन ग्रामीण क्षेत्र का है तो खंड विकास अधिकारी को और यदि शहरी क्षेत्र का है तो एसडीएम के यहां जांच के लिए भेजा जाता है। वहां से जांच रिपोर्ट में पात्र मिलने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है।
अब तक 17 लाख 20 हजार लाभार्थी
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, पेंशनर्स लाभार्थी लगभग 17 लाख 20 हजार हैं। इनमें सामान्य महिलाएं 2.38 लाख, मुस्लिम भागादारी 2.03 लाख, ओबीसी 7.89 लाख, एएसी 4.64 लाख और एसटी 0.10
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