Tuesday, February 13, 2018

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को दी जानकारी उत्तर प्रदेश यूपी में कर्ज़ माफी से छूटे किसानों के लिए आखिरी मौका, 10 मार्च तक करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी ख़बर है। ऐसे लघु और सीमांत किसान जिनका कर्ज़ अब तक माफ नहीं हो पाया है, और सरकार फसल ऋण मोचन योजना के दायरे में आते हैं, वे 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने लघु और सीमांत किसानों का एक लाख कर्ज़ माफ करने का ऐलान किया था।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि, “जो किसान किन्हीं कारणों कर्ज़ माफी योजना का लाभ नहीं ले पाएं हैं, वो 10 मार्च तक अपने आवेदन संबंधित पोर्टल या जिला स्तरीय समिति को दे सकते हैं। योजना के लिए अहर्ता रखने वाले किसानों के आवेदनों और शिकायतों की जांच के बाद पैसा उनके खातों में भेज दिया जाएगा।”
कृषि मंत्री ने आगे कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कोई किसान योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। सरकार को पता चला था कि काफी किसान किन्हीं कारणों से किसान ऋण मोचन पोर्टल Kisan Rin Mochan Yojna में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर जिला स्तरीय समिति के सामने आवेदन नहीं किया है उनके सामने ये आखिरी मौका है।”
इस योजना का लाभ एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) वाले खाता धारकों को भी इस दायरे में लाया जाएगा, 
कृषि मंत्री ने बताया कि सरकारी कामकाज में शिथिलता बरतने की वजह से दो जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला किया गया है। अमर सिंह, जिला कृषि अधिकारी फतेहपुर, को बीजों के वितरण में शिथिलता बरती, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, एक हजार अट्ठानबे कुंतल बीज अवशेष रह गया। इससे शासन को चौंतीस लाख तीन हजार आठ सौ छह रुपये का नुकसान हुआ। 28 और 29 दिसंबर को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इसके लिए 10 जनवरी का लक्ष्य दिया गया था, दूसरा मौका 25 जनवरी का दिया गया और अंतिम कट ऑफ 31 जनवरी रखा गया।
इन्होंने किसानों को अनुदान देने में भी शिथिलता बरती। इनका 75 जिलों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा । जिला कृषि अधिकारी लखीमपुर खीरी संतोष कुमार वर्मा भी पूरा बीज नहीं बांट पाए अड़तालिस लाख अड़तालिस हजार तीन सौ साठ रुपये की सरकारी क्षति अनुमानित है। इन्हें भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा आगरा के तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी रूपचंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
अपनी जमीन के पेपर और आधार पोर्टल पर लिंक करने के लिए देखें ये पोर्टल http://upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/complaint.html

कर्ज़माफी योजना का लाभ लेने के लिए यो होना जरुरी

  • किसान ने नाम पर कुल भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए
  • किसान पर कर्ज़ की राशि एक लाख रुपए से कम
  • 31 मार्च 2016 के पहल लिया गया हो लोन, इसके बाद वाले किसानों को लाभ नहीं
  • किसान के पास आधार कार्ड होना और उसका बैंक खाते से जुड़ा होना जरुरी।

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