दिनांक : १२ फरवरी २०१८
जिलाधिकारी ,
अलीगढ
विषय : अतिक्रमण के सम्बन्ध में हमारी शिकायत पंजीकरण क्रमांक 40014318001825
सन्दर्भ : उत्तरप्रदेश शासन (नगर निगम) का जुर्माने की रकम का गजट नोटिफिकेशन
महोदय ,
जिलाधिकारी ,
अलीगढ
विषय : अतिक्रमण के सम्बन्ध में हमारी शिकायत पंजीकरण क्रमांक 40014318001825
सन्दर्भ : उत्तरप्रदेश शासन (नगर निगम) का जुर्माने की रकम का गजट नोटिफिकेशन
महोदय ,
उत्तरप्रदेश शासन ने अपने एक गजट नोटिफिकेशन दिनांक ३० दिसम्बर २०१७ के अंतर्गत अलीगढ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शहर को गन्दा करने , अतिक्रमण आदि के ऊपर जुर्माने की राशि तय की है , जिसके अनुसार अतिक्रमण करने एवम भवन सामग्री सड़क पर रखने एवम सड़क / पटरी पर जेनेरेटर रखने पर रु १०००/- से रु ३०००/- तक जुर्माने का प्रावधान है I
महोदय , इस पर हमने एक शिकायत मुख्य मंत्री पोर्टल पर पंजीकरण क्रमांक 40014318001825 के अंतर्गत प्रेषित की , जो निम्न है
राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अलीगढ नगर निगम क्षेत्र में गन्दगी फैलाने एवम अतिक्रमण या सड़क की पटरियों पर अनाधिकृत रूप से सामान या जेनेरेटर आदि रखने पर जुर्माने का प्रावधान किया है
राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अलीगढ नगर निगम क्षेत्र में गन्दगी फैलाने एवम अतिक्रमण या सड़क की पटरियों पर अनाधिकृत रूप से सामान या जेनेरेटर आदि रखने पर जुर्माने का प्रावधान किया है
अलीगढ के स्वर्ण जयंती नगर की मुख्य सड़क पर कुछ सरकारी बैंको एवम बीमा कंपनियों ने अपने बड़े बड़े जेनेरेटर स्थायी तौर पर सड़क की पटरियों पर लगा रखे है I प्रायः सभी भवन स्वामियों ने भी अपने भवनों में प्रवेश हेतु सीढिया या रैप बनाकर सार्वजनिक रोड और पटरियों का ८ से १० फीट तक अतिक्रमण कर रखा है I
उपरोक्त नोटिफिकेशन के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस पर यथेष्ट कार्यवाही कर इस मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कृपा करे I
महोदय , हमारी उक्त शिकायत पर नगर निगम के मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक ३११ दिनांक ३० जनवरी २०१८ में पत्र लिखकर आपको सूचित किया , जिसका स्पष्ट मतलब है कि शिकायत का निस्तारण नहीं हुवा
बल्कि पत्र का निस्तारण हुवा है
बल्कि पत्र का निस्तारण हुवा है
विभागीय आख्यानुसार अवगत कराना है कि भविष्य में अतिक्रमण अभियान चलाने पर अतिक्रमण को हटाया जाना सम्भव हो सकेगा
उपरोक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि उन्होंने हमारी शिकायत को ध्यान से पढ़ना उचित नहीं समझा या फिर उनको सम्बंधित शासनादेश की जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने सम्बंधित पक्षों से समझौता कर लिया है
और जुर्माने की कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा , अतः हमारी शिकायत ज्यो की त्यों ही है I
और जुर्माने की कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा , अतः हमारी शिकायत ज्यो की त्यों ही है I
आशा है आप उपरोक्त शिकायत पर उचित कार्यवाही करने का निर्देश पारित करने की कृपा करेंगे ,
धन्यवाद सहित
भवदीय
बिमल कुमार खेमानी
बिमल कुमार खेमानी
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