Friday, June 9, 2017

सही बाल नहीं काटने पर हेयर ड्रेसर पर जुर्माना

सही बाल नहीं काटने पर हेयर ड्रेसर पर जुर्माना
सेवा में कमी पर उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद हेयर ड्रेसर पर 22 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया ।
रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) । सेवा में कमी पर उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद हेयर ड्रेसर पर 22 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है। महिला ने हेयर ड्रेसर पर मन मुताबिक काम न कर मानसिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया था।
रेनू पंत पत्नी अंबिका पंत निवासी जजी कालोनी नैनीताल रोड रुद्रपुर ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। रेनू के अनुसार उसने 27 मार्च 2016 को गुरु अंगद देव कांप्लेक्स स्थित जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सेंटर पर अपने बाल कटवाए थे, लेकिन वहां कार्यरत कर्मी ने उसके मन मुताबिक बाल नहीं काटे।
इसके चलते उसे भारी मानसिक व शारीरिक परेशानी उठानी पड़ी। इस पर उसने ब्यूटी सेंटर संचालक को 29 जून को विधिक नोटिस दिया। पार्लर संचालक ने नोटिस दिए जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इस पर रेनू ने अगस्त 2016 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया।

No comments:

Post a Comment