फोरम के निर्देश पर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज ने लौटाई राशि
छत्सीगढ़ प्रवेश व फीस विनायमक समिति की आदेश की अवहेलना करने वाले कोहका स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज को फोरम ने दोषी ठहराया है।
दुर्ग. छत्सीगढ़ प्रवेश व फीस विनायमक समिति की आदेश की अवहेलना करने वाले कोहका स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज को जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी ठहराया है। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष मैत्रीय माथुर व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने कॉलेज प्राचार्य को निर्देश दिए कि वे 67197 रुपए को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ परिवादी को दे। इसके अलावा परिवादी 10 हजार मानसिक कष्ट के लिए और पांच हजार रुपए परिवाद व्यय लेने का अधिकारी होगा।
दस्तावेज लौटा दिए लेकिन फीस नहीं
कबीर केसल कॉलोनी बिलासपुर निवासी राहुल यादव 23 साल के परिवाद के अनुसार बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। 12 जुलाई 2011 को फीस व समस्त शुल्क की राशि कुल 109800 रुपए चेक से जमा की थी। बाद में उसने प्रवेश निरस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा संचालनालय और छत्तीसगढ़ प्रवेश तथा फीस विनायमक समिति में निर्धारित दिवस में आवेदन प्रस्तुत किया। कॉलेज ने आवेदन के परिपालन में सभी दस्तावेज लौटा दिए लेकिन फीस नहीं लौटाई।
केवल फीस की राशि लौटाई
छत्तीसगढ़ प्रवेश तथा फीस विनायमक समिति के समक्ष पीडि़त छात्र ने दोबारा आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पर समिति ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर समिति ने निर्देश दिया कि फीस की राशि के साथ 10 प्रतिशत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज भी कॉलेज प्रबंधन को देना होगा। इस आदेश के बाद कॉलेज प्रबंधन ने पीडि़त छात्र को केवल फीस की राशि लौटाई।
पहले बिलासपुर में किया परिवाद प्रस्तुत
पीडि़त छात्र ने पहले बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान 16 मई2016 को फोरम ने यह कहते हुए परिवाद निरस्त कर दिया कि घटना स्थल दुर्ग जिला है। बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार में दुर्ग शामिल नहीं है।
बचाव में कहा
सुनवाई के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने तर्क प्रस्तुत किया कि फीस की राशि लौटा दी गई है। शेष राशि नहीं लौटाने का प्रकरण व्यवहार न्यायालय का है। फोरम के क्षेत्राधिकार में प्रकरण नहीं आने के कारण परिवाद को न्यायहित में खारिज किया जाए
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