Wednesday, August 9, 2017

उत्तरप्रदेश में ट्रेक्टर एवं पॉवर टिलर पर किसानों को दी जाने वाली सहायता

उत्तरप्रदेश में ट्रेक्टर एवं पॉवर टिलर पर किसानों को दी जाने वाली सहायता

अगर कोई किसान ट्रैक्टर या पावर टिलर खरीदना चाहता है तो सरकार उसपर भारी छूट दे रही है, किसान जिसका फायदा ले सकते हैं। उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर), 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार अनुदान दे रही है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) -राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जाता है I
ट्रैक्टर पर सरकार 75 हज़ार रुपए सब्सिडी देती है, जिस ट्रैक्टर की कीमत करीब 3 लाख होती है, जबकि SC और ST कटैगरी में आने वाले किसानों को सरकार एक लाख रुपए की सब्सिडी देती है। इसके अलावा सरकार दो तरीके के पावर टिलर पर अनुदान देती है। पहला 8 हार्स पावर से कम के पावर टिलर पर और 8 हार्स पावर से अधिक के पावर टिलर पर।

दी जाने सहायता निम्नानुसार है

क्र.सं.शक्तिचालित मशीन / उपकरणअनुमन्य लागत प्रति यूनिट अनुमन्य अनुदान
सामान्य वर्ग के लिएलघु एवं सीमान्त कृषक / अनु.जाति /अनु.जनजाति / महिलाओं के लिए
1-टैक्टर 20 बीएचपी तक3.00 लाख रूपयेलागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपयेअधिकतम 1 लाख रुपये
2-पावर टिलर 8 बीएचपी से कम1.00 लाख रुपये अधिकतमअधिकतम 40,000 रुपये50 हज़ार रुपये
3-पावर टिलर 8 बीएचपी एवं उससे अधिक1.50 लाख रुपये  अधिकतमअधिकतम 60,000 रुपये75,000 रुपये
4-सोइंग,प्लाण्टिंग, रीपिंग, डिगिंग उपकरण30 हज़ार रुपये  अधिकतमअधिकतम 15,000 रुपये12,000 रुपये

कौन ले सकता है इसका लाभ ?

  • किसी भी श्रेणी के किसान ट्रेक्टर का खरीद कर सकते हैं।
  • केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने बीते 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
  • ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

आवेदन कैसे करें ?

किसान को इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहसे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://www.upagriculture.com/ पर रजिष्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये प्रूफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्द हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है

कौन से दस्तावेज लगेंगे ?

पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पास बुक की फोटो कापी व आधार कार्ड की कॉपी लाना जरूरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक 10 रुपए का स्टांप सपथ पत्र के रूप में लगाना होता है।

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