Tuesday, August 22, 2017

राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिस्ट को उनके पद से हटा कर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ मे हुए भ्रस्टाचार में उनकी संलिप्प्ता एवं अर्जित संपत्तियों की जाँच कराया जाना

राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिस्ट को उनके पद से हटा कर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ मे हुए भ्रस्टाचार में उनकी संलिप्प्ता एवं अर्जित संपत्तियों की जाँच कराया जाना
Ashok Goel <akgoel1954@gmail.com>
अटैचमेंट1:53 pm (31 मिनट पहले)
cmup
महोदय
उक्त सम्बन्ध में लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों में LDA की उपसचिव, अम्बी बिस्ट द्वारा फर्जी आवंटन के जरिये LDA के एक बड़े भूखण्ड अपने पति राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिस्ट के नाम किये जाने का मामला प्रकाशित हुए
अतः आपसे अनुरोध है कि-
1-उक्त भ्रस्टाचार चुकि उच्चाधिकारियो से जुड़ा हैं इसलिए प्रश्नगत भू-खण्डों की पत्रावलियां गायब किये जाने या नस्ट किये जाने की संभावना से इनकार नही किया जा सकता है इसलिये उक्त भ्रस्टाचार से संबधित समस्त पत्रावलियां सुरक्षित करायी जाये ताकि वे किसी भी प्रकार नस्ट न हो सके
2-उक्त सूचना आयुक्त द्वारा एक संवैधानिक पद पर बैठ कर जालसाजी के कृत्य से अपने नाम भूखण्ड कराना कदाचार की श्रेणी में आता है अतः RTI ACT की धारा 17 के अधीन उक्त सूचना आयुक्त श्री बिस्ट के विरुद्ध आवश्यक जाँच एवं कार्यवाही के लिये ये मामला राजपाल उत्तर प्रदेश को संदर्भित किया जाये और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी
3-उक्त सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाने के बाद ही उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जाँच संभव प्रतीत होती है इसलिए उक्त सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जाये
4-उक्त श्री अम्बी बिस्ट LDA के सूचना सम्बन्धी मामले देखती है और उक्त सूचना आयुक्त श्री बिस्ट आयोग में LDA के विरुद्ध आयोग में की गयी अपीलों व शिकायतों को सुनते है और बिना विभाग के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित किये और मांगी गयी सूचना दिलाये बिना ही नितारित करते का रहे हैं इसलिये आयोग के उस कार्य वितरण की जाँच करायी जाये जिसके तहत उक्त सूचना आयुक्त श्री बिस्ट को प्राधिकरण के सूचना सम्बन्धी दायित्व श्री बिस्ट को सौपा जाया है और श्री बिस्ट द्वारा द्वारा LDA के विरुद्ध अब तक सुने सभी मामलों की जाँच करायी जाये और जारी आदेशों की समीक्षा करायी जाये कि उनके आदेश किस विधि मुखरित है और RTI एक्ट के दायरे में आते है
5-उक्त सूचना आयुक्त द्वारा किस आदेश से प्रदेश के किन किन शहरों में कितने कैंप लगाये हैं और इस सुनवाइयों में अधिकारिओं से मिली भगत करके कितने नागरिकों से जबरन धमकी दे कर ये लिखवाया है कि उन्हें सूचना मिल गयी है जबकि वास्तव में उन्हें सूचना मिली ही न्ह्ही है और इस एवज में श्री बिस्ट ने उन अधिकारिओं से कितना और किस प्रकार का लाभ अर्जित किया है
6-उक्त लाभ के कितने अंश से उन्होंने भू संपत्ति अर्जित की है ?
कृपया उक्त शिकायत को दर्ज कर, आवश्यक निष्पक्ष जाँच और कार्यवाही आदेशित की जाये और कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाये
7-उक्त आयुक्त के सम्बन्ध में आवेदित सूचना दिलाई जाये
संलग्नक -उपरोक्तानुसार का संज्ञान भी लिया जाये
--
भवदीय,

(अशोक कुमार गोयल)
अध्यक्ष
सूचना का अधिकार कार्यकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन,
पता :- गणेशपुर - रहमानपुर ,थाना चिनहट, लखनऊ -226028
E-Mail :- akgoel1954@gmail.com
मोबाईल :- 8009444448
Ashok Goel <akgoel1954@gmail.com>
2:04 pm (23 मिनट पहले)
Governor
इस आशय से प्रेषित है कि राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिस्ट द्वारा RTI ACT की धारा 17(e) के विपरीत आचरण का संज्ञान लिया जाये और उन्हें सूचना आयुक्त के पद से हटाया जाये तथा उक्त साबित कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को जाँच हेतु ये मामला संदर्भित किया जाये और संदर्भित पत्रावलियों की समुचित सुरक्षा का प्रबंध किया जाये
उक्त शिकायत दर्ज कर प्राप्त्गी दी जाये
---------- अग्रेषित संदेश ----------
प्रेषक: Ashok Goel <akgoel1954@gmail.com>
दिनांक: 22 अगस्त 2017 को 1:53 pm
विषय: राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिस्ट को उनके पद से हटा कर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ मे हुए भ्रस्टाचार में उनकी संलिप्प्ता एवं अर्जित संपत्तियों की जाँच कराया जाना
प्रति: cmup <cmup@up.nic.in>
Ashok Goel <akgoel1954@gmail.com>
2:06 pm (21 मिनट पहले)
SCI
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया

No comments:

Post a Comment