राजस्थान श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय बालोतरा में वर्ष 2015 में की गई कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में निम्न मुलजिमानों ने जमकर धांधली व फर्जीवाड़ा किया गया था, इस संबंध में मेरे द्वारा कोर्ट में पेश किए गए परिवाद में पूर्व सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा सुरेश शर्मा जो वर्तमान में जॉइंट लेबर कमिश्नर जोधपुर के पद पर पदस्थापित है ने फर्जी एजेंसी प्लेसमेंट एजेंसी धारक शैलेंद्र तिवारी पुत्र लक्ष्मीनारायण तिवारी, निवासी बालोतरा, मांगीलाल मेघवाल निवासी बालोतरा, रेखा पत्नी मनोज तिवारी, निवासी बालोतरा एवं फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज तिवारी पुत्र लक्ष्मी नारायण तिवारी निवासी बालोतरा एवं प्रेम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत (श्रम विभाग का पूर्व कार्मिक) निवासी बालोतरा सहित सभी मुलजिमानों ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था व ये लोग उक्त फर्जीवाड़े के मुख्य सूत्रधार एवं षड्यंत्रकर्ता हैं। इन सभी खिलाफ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बालोतरा ने अंतर्गत धारा 166, 167, 198, 199, 200 , 406, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 472, 475 व 120B भारतीय दण्ड संहिता/IPC के तहत कुल 15 धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है इन धाराओं में कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें 14 साल की सजा एवं उम्र कैद की सजा भी शामिल है, तथा माननीय न्यायालय ने उक्त सभी मुलजिमानों को 10,000/- 10,000/- दस दस हजार के वारंट जारी किए है। अब जल्द से जल्द इन लोगों को जेल भिजवाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।
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