Friday, March 9, 2018

सांप की बांबी में हाथ डाल दिया जिसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी,

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मेरे द्वारा किए गए परिवाद में माननीय न्यायालय ने पूर्व सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा सुरेश शर्मा जो वर्तमान में संयुक्त श्रम आयुक्त जोधपुर के पद पर पदस्थापित हैं सहित शैलेंद्र तिवारी पुत्र लक्ष्मीनारायण तिवारी, निवासी बालोतरा, मांगीलाल मेघवाल निवासी बालोतरा, रेखा पत्नी मनोज तिवारी निवासी बालोतरा, मनोज तिवारी पुत्र लक्ष्मी नारायण तिवारी निवासी बालोतरा एवं प्रेमसिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत निवासी बालोतरा सहित कुल 6 मुलजिमों के खिलाफ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बालोतरा ने अंतर्गत धारा 166, 167, 198, 199, 200 , 406, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 472, 475 व 120B भारतीय दण्ड संहिता/IPC के तहत कुल 15 धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है इन धाराओं में कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें 14 साल की सजा एवं उम्र कैद की सजा भी शामिल है, तथा माननीय न्यायालय ने उक्त सभी मुलजिमानों को 10,000/- 10,000/- दस दस हजार के वारंट जारी किए है।
मजे की बात यह है कि इनमें से उपरोक्त तिवारी टपोरी टाईप के लोग यह परिवाद पेश होने के बाद बुरी तरह घबराए हुए हैं तथा धमकियां दे रहे हैं तथा दिलवा भी रहे हैं उन्हें नहीं पता कि उन्होंने सांप की बांबी में हाथ डाल दिया जिसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी, फिर भी सुधर नही रहेंगे, तभी तो कहते है अंत काले विपरीत बुद्धि। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक एवं दंड अवश्य मिलेगा, वह भी इनकी कुल करिस्तानियों के ब्याज सहित। भारत माता की जय।




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