ग्राहक पंचायत ग्वालियर की मांग पर ट्राई द्वारा आरकॉम को ग्राहकों का पैसा लौटाने का निर्देश
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनिल अंबानी की कंपनियों रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (आरसीएल) तथा रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) को अपने प्रीपेड ग्राहकों की बकाया रकम तथा पोस्टपेड ग्राहकों की सिक्योरिटी राशि लौटाने का निर्देश दिया है।
सामान्य परिस्थितियों में प्रीपेड ग्राहक दूसरी सेवा लेने पर मौजूदा सेवा की बकाया राशि का उपयोग कर लेते हैं। परंतु इस मामले में अनेक प्रीपेड ग्राहकों को नया कनेक्शन लेने और मौजूदा सेवा की बकाया रकम इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। इसी तरह बहुत से पोस्टपेड ग्राहकों को उनकी सिक्योरिटी राशि वापस नहीं मिली है।
प्रीपेड ग्राहकों को ट्राई ने तीन श्रेणियों में बांटा है। एक, वे ग्राहक जिन्होंने दूसरी सेवा ले ली है, इनका बकाया निर्धारित समय के भीतर दूसरी कंपनी में ग्राहक के खाते में डालना होगा। दूसरी श्रेणी में दूसरी सेवा नहीं लेने वाले ग्राहकों का बकाया 15 फरवरी, 2018 तक इनके बैंक खाते में डालना होगा। तीसरी श्रेणी में दूसरी सेवा न लेने वाले और रिफंड का दावा न करने वाले ग्राहकों का पैसा चेक के जरिये उनके पते पर भेजना होगा।
No comments:
Post a Comment