Sunday, January 28, 2018

मुनाफाखोरी रोकने हेतु जीएसटी काउंसिल द्वारा नेशनल एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी का गठन किया ।

मुनाफाखोरी रोकने हेतु जीएसटी काउंसिल द्वारा नेशनल एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी का गठन किया ।
जीएसटी के तहत माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को कर की दरों में कमी अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों तक उसी अनुपात में मूल्य में कमी के रुप में अवश्य पहुंचाना चाहिए । GST में कमी के परिणास्वरूप व्यापारियों द्वारा यदी वस्तुओं सेवाओं , खाद्य पदार्थों के दामों में कमी नहीं की जाती है तो नेशनल एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी निम्नलिखित आदेश दे सकती है ।
 कीमतों में कमी
 जुर्माना लगाना
 आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण का निरस्तीकरण
 ग्राहक को मूल्य में कमी के रूप में नहीं पहुचाये गए लाभ के बराबर राशि की 18% ब्याज दर के साथ वापसी ।
पीड़ित ग्राहक अगर मुनाफाखोरी की प्रकृति राष्ट्रीय स्तर की हो तो एंटी प्रोफिटीयरिंग की केंद्रीय स्टैंडिंग कमेटी के सामने और स्थानीय प्रकृति की हो तो राज्य स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपना शिकायती आवेदन निर्धारित प्रपत्र में फाइल कर सकता है । एंटी प्रोफिटीयरिंग का आवेदन पत्र
goo.gl/e6tnsG पर उपलब्ध है ।
स्थानीय प्रकृति की शिकायतों हेतु संपर्क सूत्र - 📞
श्री राजेश बहुगुणा
स्पेशल कमिश्नर , स्टेट टैक्स
0731
2547031
0731
2547385
rajesh.bahuguna@mptax.mp.gov.in
Commissioner,
गांधी हाल इंदौर - 452 007.
राष्ट्रीय स्तर की शिकायतो हेतू
श्री अतुल सक्सेना
कमिश्नर , GST
0755
2550754
0755
2552675
auditbhopalgst
@gmail.com
178, भाग्य भवन महाराणा प्रताप नगर जोन- 11 भोपाल
- 462 011.
( उपरोक्त शिकायत नंबर मध्य प्रदेश हेतू)
अन्य राज्यों के शिकायत नंबर हेतू url goo.gl/eYJXnK पर क्लीक करें ।
*मुनाफाखोरी के खिलाफ आंदोलन में बनें भागीदार*
व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी किए जाने पर ग्राहक बंधु स्थानीय ग्राहक पंचायत कार्यकर्ताओं को भी सूचना दे सकते है ।
ज्ञात हो कि ग्राहक पंचायत की मांग पर ही जीएसटी काउंसिल द्वारा एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी का गठन किया गया था
-
अ. भा. ग्राहक पंचायत ग्वालिय

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