Wednesday, January 24, 2018

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,

दिनांक २५ जनवरी २०१८
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,
अलीगढ
महोदय ,
हम आपका ध्यान हमारे सूचना कानून के आवेदन संख्या ट्रेप/८६९ दिनांक २३-१०-२०१७ की तरफ आकर्षित करना चाहते (प्रतिलिपि संलग्न) , साथ में हम आपका ध्यान निम्न बिन्दुओ की तरफ भी आकृष्ट करना चाहते है
1. राष्ट्रीय राजमार्ग ९३ , जो अलीगढ में दीवानी न्यालय के सामने से गुजरते हुवे कठपुल्ला होते हुवे राष्ट्रीय राजमार्ग ९१ से मिल जाता है I
2. दिनांक २६-०९-२०१७ को अपने एक पत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक यातायात , अलीगढ ने नगर निगम को सुभाष पार्क के सामने बने डीवाईडर को पूर्ण रूप से बंद करने को निर्देशित किया , सम्बंधित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न I
3. उपरोक्त आदेश पारित करने के पूर्व पुलिस अधीक्षक यातायात , अलीगढ ने न तो किसी विशेषज्ञ की राय ली , न ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से किसी तरह की परमिसन प्राप्त की , और न ही मोटर वेहिकल एक्ट की धारा २१५ के अंतर्गत सड़क सुरक्षा समिति को विचारार्थ संदर्भित कर कर न कोई राय ली गई है I
महोदय , उनके द्वारा किये गए इस कार्य की वजह से आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड रही है I यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अलीगढ शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और इन सब मुद्दों पर विशेषज्ञो की राय से ही अच्छे और सुचारू यातायात की उम्मीद की जा सकती है I
महोदय , राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह से अवरुद्ध खडा करना कानून विरोधी भी है , एवम किसी भी अधिकारी को सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमो का उल्लंघन करने का अधिकार भी कोई कानून प्रदान नहीं करता I
आशा है आप उपरोक्त पर ध्यान देते हुवे आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे , धन्यवाद सहित
भवदीय
बिमल कुमार खेमानी , संरक्षक
विक्रम सिंह , अध्यक्ष
प्रतिलिपि : १) पुलिस महानिक्षक , अलीगढ परिक्षेत्र , २) अलीगढ , नगर निगम , अलीगढ

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